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राहुल गांधी और कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

CJI बोले- अदालत को डराने की कोशिश बर्दाश्त नहीं

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SIR के विरोध में मार्च का मामला, केंद्र और चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब

नई दिल्ली। बाराखंभा से सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए मार्च को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस को नोटिस जारी किया गया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट को डराने या धमकाने की कोशिश नहीं कर सकता।

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सुप्रीम कोर्ट में SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) के विरोध प्रदर्शन और मार्च से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। राहुल गांधी और 13 अन्य की याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग (ECI) को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता के आचरण पर भी सवाल

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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि वह याचिकाकर्ताओं में से एक के आचरण के बारे में सवाल करना चाहता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित याचिकाकर्ता को अपने आचरण पर सफाई देनी होगी।

12 अक्टूबर को निकाला था मार्च

याचिका दायर करने से पहले INDIA ब्लॉक ने 12 अक्टूबर को बाराखंभा से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था। SIR के विरोध से जुड़े इस प्रदर्शन को लेकर मामला अदालत पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान पक्षों के जवाब और अदालत की टिप्पणियों पर नजर रहेगी

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