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हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

चार साल पहले कामलीखेड़ा में हुआ था सनसनीखेज हत्याकांड

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अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। चार साल पहले युवक को घर से बुलाकर बदमाशों ने उसे बंधक बनाया और मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। कायथा व माकड़ौन पुलिस ने मामले की जांच की जिसमें कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवन कारवास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कामलीखेड़ा निवासी 22 वर्षीय ब्रजेश पिता बाबूलाल परमार की हत्या की रिपोर्ट कायथा थाने में दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि हिदूसिंह उसे घर से बुलाकर ले गया था जिसके बाद उसने नारायण व अन्य साथियों के साथ मिलकर ब्रजेश को बंधक बनाया और मारपीट कर निर्मम हत्या कर दी।

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पुलिस ने मामले में कामलीखेड़ा निवासी हिंदूसिंह पिता नारायण सिंह गुर्जर, नारायण पिता रामा गुर्जर, मुरली पिता बाबूलाल गुर्जर को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302, एसटीएससी एक्ट के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले में विशेष सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने तीनों आरोपियों को धारा 302 में आजीवन कारावास व 2-2 हजार रुपए जुर्माना व धारा 342 में 3-3 माह सश्रम कारावास व 500-500 रुपए जुर्माने के दंड से दंडित किया।

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