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कोर्ट ने मंजूर की हिंदू पक्ष की याचिका

ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष को गुरुवार को झटका लगा है। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, पूजा का अधिकार देने और मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोकने की मांग करने वाली याचिका अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है।

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सिविल जज (सीनियर डिविजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में विश्व वैदिक सनातन संघ की कार्यकारी अध्यक्ष किरण सिंह ने याचिका दायर की थी।

मुस्लिम पक्ष ने इस वाद पर ही आपत्ति दायर की थी। कहा था कि मामला सुनने योग्य ही नहीं है। अब मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन के अनुसार यह बहुत बड़ी सफलता है। यहां पर भी 1991 का कानून लागू होता  ही नहीं है।

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