उज्जैन:पैकेट बंद खाद्य वस्तुओं पर लगेगा 5% GST

पहले यह केवल ब्रांडेड पैक खाद्य पदार्थों एवं खाद्य वस्तुओं पर ही लगता था

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

advertisement

उज्जैन।केंद्र शासन ने जीएसटी काउंसिल मीटिंग की सिफारिश को मानते हुए प्री पैक खाद्य पदार्थो 18 जुलाई 2022 से 5त्न की दर से जीएसटी लागू कर दिया है। उक्त दिनांक से पूर्व में यह केवल ब्रांडेड पैक खाद्य पदार्थों एवं खाद्य वस्तुओं पर ही लगता था। अब जीएसटी के दायरे में ऐसी सभी खाद्य सामग्री जो किसी लेबल व मार्का के तहत एवं पैकेट बंद कर विक्रय किया जाता है, आवेंगी।

13 जुलाई 2022 को जारी हुए नोटिफिकेशन के अनुसार दही, लस्सी, बटर, मिल्क, सभी प्रकार के गुड़, मुरमुरा, लाई, पनीर, शहद, दाल, चावल, गेहूं आटा, सूजी, दलिया इत्यादि सभी 5% जीएसटी के दायरे में आ गए हैं।

advertisement

शासन ने लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम 2009 एवं नियम 2011 से प्री पैकेज्ड व लेबल्ड की परिभाषा को जीएसटी अधिनियम में शामिल किया है, जिसके तहत सभी तरह की पैकेज एवं लेबल्ड खाद्य सामग्री जीएसटी के दायरे में आ जाएंगी।

व्यवसाय जगत में यह भी भ्रांति है कि केवल 25 किलोग्राम से कम की पैकिंग में खाद्य सामग्री के विक्रय पर ही जीएसटी लगेगा परंतु जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत जारी नोटिफिकेशन से यह स्पष्ट है की सभी प्रकार के पैकेज्ड एवं लेबल्ड खाद्य सामग्रियों पर 5त्न की दर से जीएसटी 18 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। जानकारी पीके दास एंड कंपनी के जेएस चौहान ने दी।

advertisement

Related Articles