चेक से जमा कर सकते है संपत्तिकर

अक्षरविश्व न्यूज . उज्जैन:ई-नगर पालिका पोर्टल में खराबी आने के बाद नगर निगम के ऑनलाइन भुगतान व अन्य सेवा प्रभावित हो रही है। ऐसी स्थिति में संपत्तिकर और अन्य भुगतान चेक के माध्यम से किया जा सकता है। ई-नगर पालिका पोर्टल में खराबी के कारण नागरिकों को सम्पत्तिकर जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
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इसे देखते हुए निगम अधिकारियों को निर्देशित किया कर जमा कराने के लिए चेक की सुविधा प्रदान की जाए। इसके बाद नागरिक बकाया संपत्तिकर नगर निगम के झोन कार्यालयों में संपर्क कर जमा चेक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। कर जमा करने के लिए अवकाश के दिनों में भी झोन कार्यालय खुले रहेंगे।
अधिभार की छूट
नगर निगम द्वारा निगम सीमा अंतर्गत स्थापित संपत्तियों का वर्ष 2023-24 का बकाया संपत्तिकर 31 दिसंबर तक जमा कराने पर किसी भी प्रकार का अधिभार देय नहीं होगा। 31 दिसंबर के पश्चात बकाया संपत्ति कर पर जनवरी माह में 9 प्रतिशत, फरवरी माह में 10 प्रतिशत एवं इसी प्रकार आगे भी अधिकतम 24 प्रतिशत अधिभार देय होगा। बिना पेनल्टी के कर जमा कर अधिक से अधिक करदाताओं को लाभ प्रदान किये जाने हेतु अवकाश के दिनों में भी झोन कार्यालय संपत्ति कर जमा करने के लिए खुले रहेंगे।
पीएचई की समीक्षा बैठक, जलकर वसूली बढ़ाने के दिए निर्देश
उज्जैन। बकाया जलकर की वसूली को बढ़ाया जाए। लंबे समय से लंबित जलकर दाताओं के नल कनेक्शन का विच्छेद किया जाए। यह निर्देश नगर निगम जलकार्य समिति के प्रभारी प्रकाश शर्मा ने पीएचई विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि बिल वितरक एवं कैशियर को बकाया वसूली हेतु तैनात करते हुए प्रतिदिन 40 हजार का लक्ष्य निर्धारित करते हुए जलकर की वसूली की जाए। अवैध कनेक्शन को लायसेंस प्लम्बर के माध्यम से स्थल पर ही वैध कराये जाने की कार्यवाही की जाए। बैठक में सहायक आयुक्त तेजकरण गुनावदिया, सहायक यंत्री मनोज खरात उपस्थित थे।