Advertisement

जहरीली शराब से मृत्यु के मामले में शिवराज सरकार का बड़ा फैसला

शराब से मौत पर होगी उम्र कैद

 

Advertisement

आबकारी एक्ट में बदलाव को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी

गंभीर मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान

Advertisement

जुर्माना 10 से बढ़ाकर 20 लाख किया

मध्यप्रदेश में अब अवैध शराब बेचने पर कड़ी कार्रवाई होगी. सूबे की शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि अवैध शराब से यदि किसी की जान जाती है तो आरोपी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाएगा. पहले इसके लिए अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान था. इसके अलावा जुर्माने की रकम को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.

Advertisement

मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. इस बाबत एक बिल विधानसभा के इसी सत्र में लाया जाएगा. हाल ही में मंदसौर के अलग-अलग इलाकों में जहरीली शराब से लगभग 8 लोगों की मौत के बाद मध्यप्रदेश सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी. शिवराज सरकार के इस चौथे कार्यकाल के करीब डेढ़ साल में अवैध शराब के सेवन से 40 से ज्यादा लोगों की अबतक मौत हो चुकी है.दरअसल, मंदसौर में हाल ही में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा था. जहरीली शराब से मौत की वजह से शिवराज सरकार को आलोचनाएं झेलनी पड़ी थीं. इसलिए सरकार अब इसे लेकर कठोर कानून बनाने की तैयारी कर ली है.

Related Articles

📢 पूरी खबर पढ़ने के लिए

बेहतर अनुभव के लिए ऐप का उपयोग करें

ऐप में पढ़ें
ऐप खोलें
ब्राउज़र में जारी रखें