दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष का कारावास

उज्जैन। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पाक्सो विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रामबिलास गुप्ता ने आरोपी सांवरिया पुत्र गंगाराम (21) निवासी ग्राम रणवा, बडऩगर को 20 वर्ष कठोर कारावास और 11 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना 23 सितंबर 2025 की है। इंगोरिया थाना क्षेत्र पीडि़ता को आरोपी बहला-फुसलाकर गुजरात ले गया था। सूरत में दुष्कर्म किया और उससे विवाह करने का दबाव बनाया गया।
गरोठ रोड पुलिया पर युवक ने जहर खाया
उज्जैन। अज्ञात कारणों के चलते मेंढकी महिदपुर निवासी देवीसिंह पिता नारायण सिंह की जहर खाने से मौत हो गई। चिमनगंज पुलिस के मुताबिक मंगलवार को वह बस से उज्जैन आया और वह गरोठ रोड पुलिया पर उतर गया। वहीं पर जहर खाने के बाद उसने अपने मामा प्रधान को फोन पर इसकी सूचना दी। परिजनों ने उसे प्रायवेट अस्पताल में भर्ती कराया जहां देवीसिंह की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार तिरुपति कॉलोनी पंवासा निवासी कविता पति दुर्गेश की भी जहर खाने से मौत हो गई।









