कैबिनेट मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, गिरफ्तारी का आदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्री संजय निषाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कोर्ट ने संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.

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कोर्ट ने संजय निषाद को 10 अगस्त तक गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है. इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी शाहपुर पुलिस को दी गई है. सीजेएम जगन्नाथ ने मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।

आपको बता दें कि जिस मामले में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को गिरफ्तार करने का आदेश 7 साल पहले दिया गया है. 7 जून 2015 को सहजनवा थाना क्षेत्र के कसारवाल में सरकारी नौकरियों में निषादों को 5 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था. प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे थे। इस बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

तब आरोप लगाया गया था कि पुलिस की गोली से युवक की मौत हुई है। इससे आंदोलन उग्र हो गया और प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. इस हिंसा में 24 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।

इसके बाद निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद समेत कई लोगों के खिलाफ दंगा, तोड़फोड़, आगजनी और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में संजय निषाद की पार्टी बीजेपी की सहयोगी है. लोकसभा चुनाव 2019 से पहले दोनों पार्टियां साथ आ गई थीं. संजय निषाद का एक बेटा सांसद और दूसरा विधायक है. इसके अलावा संजय निषाद खुद विधान परिषद के सदस्य हैं।

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