Popup Image
Advertisement

श्री महाकालेश्वर मंदिर दर्शन कांड के आरोपियों को जमानत

चार फरार इनामी आरोपी अब लगा सकते हैं अग्रिम जमानत की अर्जी

Advertisement

अक्षरविश्व न्यूज:उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं से दर्शनों के नाम पर रुपए वसूलने के मामले में महाकाल थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार सभी 10 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। मामले में अब भी चार आरोपी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने 10 हजार रुपए के ईनाम की घोषणा की है। माना जा रहा है कि अब फरार आरोपी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा सकते हैं।


19 दिसंबर 2024 को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सबसे पहले श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के नाम पर रुपए वसूले का मामला पकड़ा था। सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद मंदिर समिति व प्राइवेट एजेंसी के कुल 14 आरोपी बनाए जिसमें 10 को गिरफ्तार कर भैरवगढ़ जेल भेजा और चार आरोपी अब भी फरार हैं। केस दर्ज होने के 91 दिन बाद महाकाल थाना पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था।

Advertisement

आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि पुलिस ने जिन्हें आरोपी बनाया है उन पर पहले से कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है इसलिए जमानत दी जाए। हालांकि पुलिस ने जमानत का यह कहकर विरोध किया कि अभी चार आरोपी फरार हैं, जांच जारी है ऐसे में जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की बात सुनने के बाद सत्कार अधिकारी अभिषेक भार्गव, आईटी शाखा प्रभारी राजकुमार सिंह, नंदीहॉल प्रभारी राजेन्द्र सिंह सिसौदिया, भस्म आरती प्रभारी रितेश शर्मा, सफाई निरीक्षक विनोद चौकसे, दर्शन प्रभारी राकेश श्रीवास्तव, गार्ड ओमप्रकाश माली, जितेन्द्र परमार सहित अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर की गई जिसके आर्डर सोमवार रात भैरवगढ़ जेल पहुंच गए। अब मामले में भस्म आरती प्रभारी आशीष शर्मा, पंकज शर्मा, विजेन्द्र यादव व मंदिर समिति पूर्व सदस्य दीपक मित्तल फरार हैं।

Advertisement

Related Articles

📢 पूरी खबर पढ़ने के लिए

बेहतर अनुभव के लिए ऐप का उपयोग करें

ऐप में पढ़ें
ऐप खोलें
ब्राउज़र में जारी रखें