अंतू भाया की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को आजीवन कारावास

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने अंकुर उर्फ अंतू भाया की हत्या करने वाले चार आरोपियों संकेत सोनी, कुनाल सोनी, हर्ष वाल्मीकि, वंश शर्मा को आजीवन कारावास से दंडित किया है।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

प्रभारी उप-संचालक अभियोजन राजेंद्र कुमार खांडेगर ने बताया कि कलालसेरी निवासी गोपाल शर्मा के बेटे अंकुर शर्मा की १९ अप्रैल २०२३ को हत्या कर दी गई थी। यह वारदात उस वक्त हुई थी जब अंकुर शादी की सालगिरह पर घर आए दोस्तों देवेंद्र उर्फ दारासिंह व मंगेश के साथ घर के बाहर खड़ा था।

इस दौरान 3 स्कूटियों पर आए संकेत सोनी, कुनाल सोनी, हर्ष वाल्मीकि और वंश शर्मा ने रास्ते में मोटर साइकिल खड़ी करने पर विवाद किया। विवाद इतना बढ़ा कि चारों ने अंकुर पर हमला बोल दिया। संकेत सोनी ने चाकू निकालकर अंकुर के बाए पैर में घुटने व जांघ के नीचे वार किया। वारदात को अंजाम देने के बाद चारों भाग निकले। घायल अंकुर को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Related Articles