परिवहन निरीक्षक को चार साल कारावास, जेल भेजा

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। आय से अधिक संपप्ति के मामले में न्यायालय ने परिवहन विभाग के तत्कालीन निरीक्षक को चार साल कारावास की सजा सुनाते हुए 60 लाख रुपए अर्थदंड लगाया है। फैसले के बाद अभियुक्त उज्जैन के तत्कालीन परिवहन निरीक्षक सेवाराम खांडेकर को सजा भुगतने से लिए केंद्रीय जेल भेज दिया गया।
लोकायुक्त पुलिस के अनुसार शिकायत मिलने पर तत्कालीन परिवहन निरीक्षक सेवाराम खांडेकर के खिलाफ तत्कालीन डीएसपी ओपी सागोरिया ने 11 नवंबर 2011 को एफआईआर दर्ज की थी। आरोपी के अलकनंदा नगर उज्जैन स्थित निवास पर छापा मारा। प्रकरण की जांच तत्कालीन डीएसपी एसएस उदावत को सौंपी गई। डीएसपी उदावत ने बताया आरोपी खांडेकर के पास 1 करोड़ 84 लाख 15 हजार 129 रुपए की संपत्ति मिली। जो आय के मुकाबले 512 प्रतिशत अधिक थी।
जांच पूरी कर 30 अगस्त 2014 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। उज्जैन न्यायालय में करीब 12 साल तक सुनवाई चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। आरोप सिद्ध होने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायाधीश ने सोमवार को फैसला दिया जिसमे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1ई),13(2) में चार वर्ष सश्रम कारावास एवं 60 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। सजा की अवधि तीन साल से ज्यादा होने पर खांडेकर को भैरवगढ़ जेल भेज दिया गया। डीडीपी संजय मीणा के निर्देशन में पैरवी की गई।









