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चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को तीन महीने की जेल

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को एक चेक बाउंस मामले में उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह मामला ‘एमएस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’ की ओर से दायर किया गया था।

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मामले की पृष्ठभूमि:

  • पिछली सजा: मई 2024 में एक सत्र अदालत ने इसी मामले में अभिनेता को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई थी, जिस पर बाद में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।
  • समझौते की कोशिश: हाईकोर्ट ने अभिनेता को बकाया चुकाने के लिए कई बार मौका दिया और मामला मेडिएशन सेंटर (मध्यस्थता केंद्र) भी भेजा गया था, ताकि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सके।
  • कोर्ट का सख्त रुख: अदालत ने पाया कि बार-बार आश्वासन देने और 2.5 करोड़ रुपये का भुगतान किस्तों में करने की अनुमति मांगने के बावजूद, अभिनेता ने भुगतान करने के वादे को पूरा नहीं किया।

जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की अदालत ने पाया कि अभिनेता की ओर से लगातार समय मांगा गया, लेकिन उसके अनुसार भुगतान नहीं हुआ। इसी असहयोगात्मक रवैये और वादों को पूरा न करने के कारण कोर्ट ने उन्हें तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई है।

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