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कंठाल चौराहा-छत्रीचौक चौड़ीकरण को लेकर धर्मस्थल को नोटिस

उज्जैन। कंठाल चौराहा-छत्री चौक चौड़ीकरण की जद में आ रहे एक धर्मस्थल को नगरनिगम के भवन अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। 18 मीटर मार्ग चौड़ीकरण में इस धर्मस्थल का 39.33 वर्गमीटर का हिस्सा आ रहा है। धर्मस्थल के प्रबंधक के नाम से जारी नोटिस में सुनवाई की तारीख 21 अगस्त रखी गई है।

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सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक प्रबंधक को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित रहने का कहा गया है। नोटिस में साफ कर दिया गया है कि तय समय में उपस्थिति दर्ज नहीं पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 और मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की रहेगी। नगरनिगम ने चौड़ीकरण काम को लोकहित का बताया है। नोटिस की सूचना आयुक्त, उपसंचालक टीएनसीपी को भी भेजी है। गौरतलब है कि कंठाल चौराहा से सतीगेट तक चौड़ीकरण के दायरे में आ रहे तीन धर्मस्थल अब तक हटाए जा चुके हैं।

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