Advertisement

राजपाल यादव को राहत के लिए चुकाने होंगे 5 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सरेंडर से छूट पाने की शर्त के तौर कोर्ट की रजिस्ट्री में पांच करोड़ जमा करने का निर्देश दिया।यह मामला फिल्म निर्माता-फाइनेंसर मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के 10 जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें चेक बाउंस के सात मामलों में उनकी दोषसिद्धि और तीन महीने की जेल की सजा बरकरार रखी गई थी।

Advertisement

न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यादव की याचिका पर मौखिक रूप से सुनवाई किए जाने के बाद सशर्त नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने आत्मसमर्पण की अंतिम तारीख 10 सितंबर तय की थी। यह मामला मुरली प्रोजेक्ट्स की ओर से यादव, उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव और उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ दायर सात शिकायतों से जुड़ा है। ये शिकायतें फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए जारी सात चेक बाउंस होने के बाद दर्ज की गई थीं।

Advertisement

Related Articles

📢 पूरी खबर पढ़ने के लिए

बेहतर अनुभव के लिए ऐप का उपयोग करें

ऐप में पढ़ें
ऐप खोलें
ब्राउज़र में जारी रखें