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टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस :आरोपियों को आसानी से नहीं मिलेगी जमानत

मुंबई, एजेंसी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग मामले में सभी आरोपियों पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट लगाया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राज तिलक रौशन ने बताया कि सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद संगठित अपराध से जुड़े एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं।

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18 अक्टूबर को टाइगर की कार पर हुई फायरिंग के एक दिन बाद, 19 अक्टूबर को धारा 109(1) यानी हत्या के प्रयास और धारा 3(5) यानी साझा मंशा के साथ आम्र्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। 27 अक्टूबर को सभी आरोपियों पर MCOCA की धारा 3(1)(II), 3(2) और 3(4) भी जोड़ दी गई हैं। अब आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी।

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