MP के पेट्रोल पंपों पर 2 हजार से ज्यादा के UPI भुगतान पर रोक

16 अक्टूबर से बड़े फ्यूल बिल पर UPI नहीं लेंगे डीलर्स, करीब 4,700 पेट्रोल पंपों पर असर
भोपाल। मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल भरवाने वाले ग्राहकों के लिए भुगतान व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने 16 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपए से अधिक के फ्यूल बिल पर UPI भुगतान स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है। ऐसे बिलों का भुगतान ग्राहकों को नकद करना पड़ सकता है। यह फैसला प्रदेश के करीब 4,700 पेट्रोल पंपों पर लागू होने की बात कही गई है।
MDR शुल्क को लेकर डीलर्स ने लिया फैसला
पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से अधिक के कुछ UPI मर्चेंट लेन-देन पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू होने जा रहा है। फ्यूल भुगतान के लिए 2,000 रुपए से अधिक के लेन-देन पर 5 रुपए का फ्लैट MDR तय किया गया है। इस पर 18 प्रतिशत GST जोड़ने के बाद प्रति लेन-देन लागत करीब 5.90 रुपए बैठती है।
एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोल पंप कारोबार में पहले से मार्जिन सीमित है। ऐसे में हर बड़े UPI लेन-देन पर अतिरिक्त लागत का असर सीधे डीलर्स पर पड़ेगा। इसी वजह से बड़े भुगतान में UPI स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया गया है।
2 हजार तक UPI से भुगतान जारी रहेगा
नई व्यवस्था के अनुसार 2,000 रुपए तक के फ्यूल भुगतान में UPI की सुविधा जारी रहेगी। 2,000 रुपए से अधिक के बिल के लिए डीलर्स UPI स्वीकार नहीं करेंगे और ग्राहकों को नकद भुगतान करना पड़ सकता है।
हालांकि, MDR ग्राहक से सीधे वसूलने के लिए नहीं है। यानी UPI से भुगतान करने वाले ग्राहक पर अलग से MDR शुल्क लगाने का प्रावधान नहीं है; पेट्रोल पंप संचालक इस लागत को वहन करते हैं।
डीलर्स ने हड़ताल के बजाय भुगतान व्यवस्था बदलने का फैसला किया
मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार, इस मुद्दे पर हड़ताल या विरोध प्रदर्शन करने के बजाय 2,000 रुपए से अधिक के UPI भुगतान को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया गया है। इससे खासतौर पर कार, एसयूवी और व्यावसायिक वाहनों में बड़ी मात्रा में ईंधन भरवाने वाले ग्राहकों को नकद भुगतान की जरूरत पड़ सकती है।









