Central Vista निर्माण पर रोक लगाने की याचिका खारिज

Central Vista Project (सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट) पर काम जारी रहेगा। सोमवार को हुई सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर बैन लगाने से इन्कार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे चुका है। हाई कोर्ट ने कोरोना काल का हवाला देते हुए दायर याचिका खारिज कर दी, साथ ही याचिकाकर्ता के मन्तव्य पर सवाल उठाते हुए उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

केंद्र सरकार की इस 20 हजार करोड़ लागत की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के खिलाफ यह कहते हुए याचिका दायर की गई थी कि कोरोना काल में ऐसे प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जाना चाहिए। विपक्षी दल भी लगातार मुखर थे। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि Central Vista Project पर काम करने के दौरान सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है।









