बदलाव: रेलवे ने 120 दिन की एडवांस रिजर्वेशन की अवधि को 60 दिन का किया

By AV News 1

रेल रिजर्वेशन: टिकट ब्लॉक करने की धोखाधड़ी कम होगी

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। 1 नवंबर से रेलवे ने 120 दिन की एडवांस रिजर्वेशन की अवधि को आधा करते हुए 60 दिन कर दिया है। लंबी अवधि का रिजर्वेशन होने के कारण बड़ी संख्या में यात्री अपने टिकट निरस्त करवा लेते थे। वहीं, धोखाधड़ी कर टिकट ब्लॉक करने की संभावना भी कम अवधि के कारण कम हो जाएगी।

यदि आंकड़े देखें तो 120 दिन वाली अवधि में करवाए गए करीब 21 फीसदी टिकट निरस्त करवा लिए जाते हैं और 4 से 5 फीसदी यात्री तो यात्रा भी नहीं करते। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग-2 संजय मनोचा ने सभी जोन के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर को नए नियम के अनुसार रिजर्वेशन करवाने संबंधी गाइडलाइन भेज दी है।

रेल अधिकारियों का दावा है कि छोटी अवधि में वास्तविक यात्रियों को अधिक टिकट खरीदने प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही रेल प्रशासन को स्पेशल ट्रेनों की प्लानिंग में मदद मिल सकेगी। यहां भोपाल और आरकेएमपी में 800 से ज्यादा रिजर्व टिकट बुक होते हैं, जिनकी कीमत करीब 5 लाख रुपए होती है। अफसरों का कहना है कि रेलवे हमेशा यात्रियों के हित में निर्णय लेता है। नए रिजर्वेशन नियमों से भी यात्रियों को खासा फायदा होगा।

1981 से अब तक 12 बार बदला रिजर्वेशन का नियम नियम
अप्रैल 1981 से लेकर अब तक 12वीं बार रिजर्वेशन के नियमों में रेलवे ने बदलाव किया है। 120 दिन, 90 दिन, 60 दिन, 45 दिन और 30 दिन पहले एडवांस रिजर्वेशन के नियम अब तक लागू हो चुके हैं। यहां पर इनकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है।

विदेशी पर्यटकों पर लागू नहीं होगा नया नियम
विदेशी पर्यटकों पर नया नियम लागू नहीं होगा। वे पहले की तरह अपने एडवांस रिजर्वेशन 365 दिन पहले करवा सकेंगे। विदेशी पर्यटकों की सहूलियत को देखते हुए उनकी यात्रा की प्लानिंग के लिहाज से पहले वाला नियम ही लागू रहेगा।

ट्रेनों की प्लानिंग
रिजर्वेशन अवधि कम होने से रेलवे को स्पेशल ट्रेनों को चलाने की प्लानिंग करने में आसानी होगी। लंबी अवधि के रिजर्वेशन नियमों के दौरान प्लानिंग में समस्या होती है।

कैंसिलेशन हो सकेंगे
रेल मंत्रालय द्वारा देशभर के सभी रेलवे जोन को जारी आदेश में कहा गया है कि रिजर्व टिकट कैंसिल करवाने का नियम भी 60 दिन के अनुसार लागू रहेगा। यानी यात्री इस अवधि में अपने टिकट कैंसिलेशन की प्रक्रिया भी जरूरत पडऩे पर कर सकेंगे।

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