अक्षरविश्व न्यूज :उज्जैन। जीएसटी काउंसिल की 54 वीं मीटिंग में नमकीन पर अब 18 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद शहर में नमकीन के दाम को लेकर यह संशय है कि दाम कम होंगे या नहीं।
दरअसल अभी यह स्पष्ट नहीं है कि शहर में विक्रय होने वाली नमकीन सामग्री जीएसटी की किस श्रेणी और स्लैब में है। जानकारों का कहना है कि अभी जीएसटी के दायरे में किस तरह के नमकीन है यह अभी स्पष्ट नहीं है। शहर में बिकने वाले नमकीन पर तो अभी 12 प्रतिशत जीएसटी लागू है।
अभी स्थिति साफ नहीं
जीएसटी काउंसिल में हेल्थ, एजुकेशन और फूडिंग सेक्टर से जुड़े कुछ अहम फैसले हुए। मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि नमकीन पर अब 18 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। शहर के कर सलाहकार पीके दास के अनुसार जीएसटी काउंसिल ने तय किया है कि अनफ्राइड या अनकुक्ड स्नेक्स के अलावा जो नमकीन होते हैं उन पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत होगा। इन पर नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना (प्रिय पैकेज्ड और लेबल्ड) की तरह टैक्स रेट होगा।
वहीं अनफ्राइड और अनुकुक्ड स्नेक्स पर पहले की तरह ही 5 प्रतिशत जीएसटी रहेगा। ऐस में अभी यह कहना मुश्किल है कि शहर में विक्रय होने वाल नमकीन पर जीएसटी का स्लैब कितना होगा। वही शहर के नमकीन विक्रेताओं के अनुसार उनके द्वारा 12 प्रतिशत जीएसटी दिया जाता है। जीएसटी काउंसिल की स्लैब का कितना असर होगा यह कर सलाहकारों से पता कर बताया जा सकता है।