मासूम से रेप की कोशिश करने वाले को 20 साल की सजा

पुख्ता साक्ष्यों पर विशेष न्यायालय का फैसला

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अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। उज्जैन जिले के नागदा थाना क्षेत्र में करीब 4 साल की मासूम को टॉफी देकर रेप की कोशिश करने वाले दरिंदे को विशेष न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर 20 साल के सश्रम कारावास और २ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

दरअसल, 26 फरवरी 2024 को नागदा थाने में फरियादिया ने रिपोर्ट की थी कि आरोपी सुरेश वर्रा पिता मन्नालाल माली निवासी प्रकाशनगर, नागदा ने उसकी 3 वर्ष 11 माह की बेटी के साथ टॉफी देने के बहाने दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच की और आरोपी को 27 फरवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया।

जिसके बाद जांच पूरी कर 22अप्रैल को चालान पेश किया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक धनसिंह नलवाया (तत्कालीन टीआई नागदा, वर्तमान टीआई खाचरौद) द्वारा की गई। न्यायालय में शासन की ओर से रेवत सिंह ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक, नागदा ने पैरवी की जिसके फलस्वरूप चंद्रसेन मुवेल, विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, उज्जैन की न्यायालय ने निर्णय देते हुए आरोपी सुरेश वर्रा को 20 साल के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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