चुनाव से पहले 18 अप्रैल तक जुड़वा सकते हैं नाम
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां निर्वाचन एवं प्रशासन के अधिकारियों ने शुरू कर दी हैं। इसी बीच निर्वाचन शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मतदाता सूची में नाम जोडऩे का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा नाम, पता और फोटो में तक संशोधन भी कराया जा सकता है। दरअसल १८ अप्रैल तक मतदाता सूची का यह काम जारी रहेगा।
कोई भी युवा मतदाता जिसका नाम सूची में नहीं जुड़ पाया है या ऐसे मतदाता जिनका नाम विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्र परिवर्तित होने से सूची में इधर-उधर हो गया हो। पता, फोटो आदि में संशोधन कराना हो तो वह ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। मतदाता इस काम के लिए अपने स्थानीय बूथ लेवल अधिकारी से मतदान केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। बीएलओ उनकी इस कार्य में पूरी मदद करेंगे और आसानी से सूची में नाम जुड़वा सकेंगे।
इस तरह कर सकते हैं ऑफलाइन आवेदन
नया वोटर आइडी कार्ड ऑफलाइन बनवाने के लिए या उसमें बदलाव कराने के लिए चुनाव रजिस्ट्रेशन आफिसर के नजदीकी आफिस में जाएं। यहां आपको फार्म छह या फार्म आठ भरने के लिए कहा जाएगा और आवश्यकत दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इसके बाद संबंधित अधिकारी जांच के बाद मतदाता सूची में आपका नाम जोड़ देंगे। इसमें कोई देरी होने पर अधिकारी आपको सूचित करेंगे।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट वोटर.ईसीआइ.जीओवी.इन पर जाएं।
- नये मतदाता के रूप में पंजीकृत करें का विकल्प चुनें।
- पेज में लागइन करें।
- अकाउंट बनाने के बाद फार्म छह भरें।
- सभी जरूरी दस्तावेज और फोटो जमा करें।
- सभी जानकारियों का सत्यापन करने के बाद सबमिट करें।
- राज्य का नाम और रिफरेंस नंबर के जरिए अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
चुनाव कार्यक्रम
- नामांकन जमा 18 से 25 अप्रैल
- नामांकन की जांच 26 अप्रैल
- नाम वापसी तिथि 29 अप्रैल
- मतदान 13 मई
- मतगणना 4 जून
मतदाताओं की स्थिति
- कुल मतदाता 17,72,734
- पुरुष मतदाता 8,95,392
- महिला मतदाता 8,77,267
- अन्य मतदाता 75
- सर्विस वोटर 1643
- 85 प्लस मतदाता 12,724
- दिव्यांग मतदाता 13,097
लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा वार मतदाता
- नागदा-खाचरौद 2,22,689
- महिदपुर 2,16,579
- तराना 1,88,369
- घट्टिया 2,24,805
- उज्जैन उत्तर 2,29,837
- उज्जैन दक्षिण 2,61,081
- बडऩगर 2,06,029
- आलोट 2,23,345
- कुल 17,72,734
नोट- आंकड़े उप जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त 8 फरवरी 24 की स्थिति में। नाम जुडऩे पर यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा।
लोकसभा चुनाव २०१९ में 16 लाख 59 हजार 643 मतदाता थे। पांच साल में 1 लाख 13 हजार 091 मतदाता बढ़े।
40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता है, तो घर से मतदान की सुविधा नहीं
निर्वाचन आयोग ने नियम बदला…
भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगों को घर बैठे मतदान की सुविधा तो दी है,लेकिन लोकसभा चुनाव में अब 40 प्रतिशत से कम दिव्यांग मतदाता घर से मतदान नहीं कर सकेंगे। इसी तरह 80 वर्ष से 85 वर्ष तक की आयु वाले मतदाताओं को भी केंद्रों पर मतदान करने जाना होगा।
घर से मतदान की सुविधा के मामले में निर्वाचन आयोग ने चुनाव से पहले नियमों में बदलाव कर दिया है। नियमों के अनुसार 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं को घर से मतदान करने का मौका मिलेगा और दिव्यांगों की जांच कराई जाएगी। इस दौरान चुनाव अधिकारी उनके दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र भी देखेंगे, जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए। जांच के बाद ही उन्हें घर से मतदान का मौका दिया जा सकेगा।
बीएलओ करेंगे जांच
लोकसभा चुनाव में नए आदेश के बाद सभी बीएलओ ने अपने-अपने क्षेत्र में जांच करेंगे। दिव्यांगों की अलग से सूची तैयार कर उनके शारीरिक सत्यापन के साथ दिव्यांगता का प्रतिशत भी देखा जाएगा। इसके बाद वह घर से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकेंगे।