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अब बिजली की चोरी करना पड़ेगा भारी

पूरा बिल भरो या अदालत जाओ, सर्कल लेवल की कमेटी खत्म

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अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:आने वाले दिनों में बिजली चोरों का उनका कारनामा भारी पडऩे वाला है। विद्युत कंपनी ने मामले बिल रिवाइज करने वाली सर्कल लेवल कमेटी को समाप्त कर दिया है। इसके बाद बिजली चोरी का प्रकरण बनने पर दोषी उपभोक्ता को पूरा बिल जमा करना होगा या अदालत की शकरण लेना होगी

अब बिजली चोरी भारी पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि बिजली चोरी का मामला दर्ज होते ही पूरा बिल भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं किया तो मामला सीधे अदालत में पहुंचेगा। बिजली कंपनी द्वारा बिजली चोरी के मामलों में सुनवाई के लिए बनाई गई सर्कल लेवल की कमेटी खत्म कर दी गई है।

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अब इस कमेटी में बिल रिवाइज नहीं होगा। अब विद्युत अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला दर्ज करने के बाद 1 साल की बिलिंग की जाएगी। पूरा भरने पर ही मामला सुलझेगा नहीं तो अदालत जाना पड़ेगा।

चोरी से 3 रुपए प्रति यूनिट तक नुकसान

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संवेदनशील इलाकों में वसूली 2.80 रु प्रति यूनिट से लेकर 4.50 रु प्रति यूनिट तक है। बिजली की एवरेज कॉस्ट 6.50 रु प्रति यूनिट है। इस कारण कंपनी को प्रति यूनिट औसतन 3 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। बता दें कि बिजली चोरी रोकने के लिए कंपनी के तमाम प्रयासों के बाद भी अनेक ऐसे इलाके हैं जहां बिजली की चोरी थमती नहीं है।

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