सडक़ हादसे में मृत BSNL अधिकारी के परिजन को 1.41 करोड़ का मुआवजा

चामुंडा माता चौराहे पर शालिनी शर्मा को बस ने मारी थी टक्कर

अक्षरविश्व न्यूज:उज्जैन। तीन साल पहले चामुंडा माता चौराहे पर बस हादसे में मृत बीएसएनएल की अकाउंट ऑफिसर शालिनी शर्मा के परिजनों को कोर्ट ने 1.41 करोड़ रुपए का मुआवजा चुकाने का आदेश दिया है।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पंचम अतिरिक्त सदस्य ने इस राशि पर 6 प्रतिशत की दर से सालाना ब्याज देने का आदेश भी दिया है। यह राशि वाहन स्वामी, चालक और बीमा कंपनी को चुकानी होगी। अकाउंट ऑफिसर शालिनी शर्मा 18 अगस्त 2023 को ड्यूटी से घर लौट रही थीं। चामुंडा माता चौराहा पर एम. यादव ट्रेवल्स की बस (एमपी 13 पी 5887) ने उनके वाहन को टक्कर मार दी थी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। शर्मा के पति अभिषेक इंदिरा नगर में एमपी ऑनलाइन चलाते हैं। परिवार में दो बच्चे हैं। परिजनों ने दिसंबर 2023 में कोर्ट में दावा पेश किया था।
पीठासीन अधिकारी ने वाहन स्वामी मूलचंद पिता गोपीलाल यादव (निवासी 5/2 धोबी गली, उज्जैन), वाहन चालक रईस खान पिता मुंशी खान और बीमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा चुकाने का आदेश दिया है।
शर्मा की लापरवाही नहीं थी
एडवोकेट किशोरसिंह भदौरिया ने बताया कि अधिकरण ने माना कि हादसे में शालिनी शर्मा की कोई गलती नहीं थी। दुर्घटना बस चालक की लापरवाही से हुई थी।
पद और आय के आधार पर फैसला:
कोर्ट ने शर्मा के पद और आय को ध्यान में रखते हुए भारी प्रतिकर राशि का निर्धारण किया। ब्याज सहित यह राशि बढक़र १ करोड़ ७१ लाख रुपए तक पहुंच सकती है।









