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वाहन चालक को जमकर पीटा, आक्रोश बढ़ता देख पुलिस ने निकाल दिया जुलूस

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में महिदपुर रोड में बवाल, लोगों ने की आगजनी

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एसडीओपी बोले- क्षेत्र में शांति, बतौर एहतियातन भारी पुलिस फोर्स तैनात

उज्जैन। जिले के महिदपुर रोड क्षेत्र में बुधवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद बवाल हो गया। 16 वर्षीय किशोरी से स्कूली वाहन चालक ने नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया। नाबालिग ने यह बात घर पर बताई तो उन्होंने हिंदूवादी संगठन की मदद ली और वाहन चालक की जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। स्कूली वाहनों से मुस्लिम ड्राइवरों को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दुकानों में तोडफ़ोड़ कर आग लगा दी गई। इससे हालात इतने बिगड़ गए कि दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिर गए और महिदपुर रोड बंद करना पड़ा। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए आरोपी का जुलूस निकाल दिया।

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आरोपी की पहचान जुबेर मंसूरी उर्फ गोलू पिता मंजूर के रूप में हुई है। वह 10वीं क्लास की नाबालिग छात्रा को नागदा के एक स्कूल में अपने वाहन में लाता ले जाता था। इसी दौरान उसने छात्रा को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिए। इन्हें दिखाकर वह छात्रा को संबंध बनाने के लिए विवश कर रहा था। मंगलवार रात उसने नाबालिग से फिर से हरकत की तो उसने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजनों ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को सूचना दी। उन्होंने जुबेर को दबोचा और जमकर पीटा।

सुबह किया प्रदर्शन

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बजरंग दल और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोपी का जुलूस निकालने और घर तोडऩे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिदपुर रोड बंद करवाते समय खुली दुकानों में तोडफ़ोड़ कर आग लगा दी गई। दल ने स्कूली वाहनों से मुस्लिम ड्राइवरों को हटाने की मांग की और नारेबाजी की। इससे तनाव की स्थिति बन गई। सूत्रों के मुताबिक जुबेर के मोबाइल में और भी अश्लील वीडियो मिले हैं।

भीड़ हो उठी आक्रोशित

आक्रोश बढ़ता देख पुलिस ने जुबेर मंसूरी का जुलूस निकाल दिया। आरोपी को देखकर भीड़ आक्रोशित हो गई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। एसडीओपी जेंडेन लिंगजर्पा ने बताया कि इलाके में शांति है। एहतियातन फोर्स तैनात किया गया है। अफवाह से दूर रहें और कानून हाथ में नहीं लें।

दुष्कर्म का प्रकरण
आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा ६४(दुष्कर्म), पॉक्सो और मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। यह गैरजमानती अपराध है।
– अभिषेक रंजन
एएसपी रूरल, उज्जैन

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