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शहर की दीवारें नगर निगम की अनुमति के बिना ही रंग दी हैं जादूगर की टीम ने

अक्षरविश्व न्यूज:उज्जैन। संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 1994 के तहत कोई भी व्यक्ति शहर के सरकारी भवनों की दीवारें, सार्वजनिक स्थल, किसी के मकान आदि पर पोस्टर नहीं लगा सकता। किसी प्रकार के स्लोगन से दीवारें नहीं रंग सकता। इन दिनों शहर में एक जादूगर ने इसी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कई स्थानों पर पोस्टर लगाए हैं।

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इतना ही नहीं नगर निगम को मनोरंज टैक्स भी नहीं चुकाया है। नियमानुसार यदि आय अर्जित करने के लिए कोई आयोजन होता है तो न सिर्फ नगर निगम से अनुमति ली जाती है, बल्कि टैक्स भी दिया जाता है। इस संबंध में एमआईसी मेंबर रजत मेहता ने बताया कि उन्होंने माल विभाग में शिकायत की थी कि जादूगर के बारे में जानकारी निकाली जाए।

यदि टैक्स नहीं दिया है तो नियमानुसार वसूली भी होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पोस्टर लगाने मामले में भी संबंधित विभाग को बताया है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के उपायुक्त संजेश गुप्ता का कहना है कि संपत्ति विरूपण अधिनियम सभी के लिए लागू होता है। नियमानुसार कोई भी संस्था या व्यक्ति द्वारा पोस्टर लगाना, स्लोगन लिखना नियम के विरुद्ध है। बावजूद इसके वे जादूगर के मामले को दिखवाएंगे। यदि सार्वजनिक स्थानों की दीवारों पर पोस्टर लगाए गए हैं तो कार्रवाई की जाएगी।

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