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अब बिना हेलमेट 250 के बजाय 300 रुपए का बनेगा चालान..

सायलेंसर मोडिफाइड करवाने पर भी दो हजार रुपए का जुर्माना…

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उज्जैन। राज्य कैबिनेट ने मोटरयान अधिनियम 1988 (2019) में दी गई जुर्माने की राशि में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके मुताबिक अब बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 250 के बजाय 300 रुपए का जुर्माना देना होगा। एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा सायलेंसर को मोडिफाइड कराकर या हॉर्न से प्रतिबंधित क्षेत्र में बार-बार आवाज करने पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। यह दरें नोटिफिकेशन के बाद से लागू कर दी जाएगी।

एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर लगेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना: कैबिनेट ने आपातकालीन एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपए की पेनल्टी को भी मंजूरी दी गई है।

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उक्त बैठक में इस पर विचार हुआ था कि एक तरफ जान हथेली पर लेकर एंबुलेंस के ड्राइवर मरीज को लेकर जाते हैं, ऊपर से कई बार स्थिति यह हो जाती है कि सामने के वाहन रास्ता देने के बजाय अवरुद्ध कर देते हैं। इससे अप्रिय स्थिति पैदा हो सकती है। इसे देखते हुए जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब जुलूस, धरना-प्रदर्शन में यदि कोई एंबुलेंस रोकता है तो अब उसे 10 हजार रुपए दंड देना होगा।

ओवर लोड से नुकसान पर दोगुना पेनल्टी

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परिवहन विभाग ने उक्त प्रावधानों के अलावा सीट बेल्ट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, आवर स्पीड में दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहनों में पेनाल्टी की दरें यथावत रखी है। इसके साथ ही बिना टिकट सवारी ढोने पर अब 500 रुपए की पेनल्टी लगेगी। परिवहन वाहनों एवं माल वाहनों की ओर से ओवरलोडिंग की स्थिति में सड़कों को नुकसान पहुंचाने पर अब पेनाल्टी में 10 गुने की बढ़ोतरी की गई है। अब ऐसे वाहनों से 10 हजार रुपए की पेनल्टी वसूल की जाएगी। परिवहन विभाग ने फर्राटेदार दौड़ में बगैर अनुमति भाग लेने पर प्रथम अपराध पर 5 हजार व इसके बाद के अपराध पर 10 हजार रुपए की पेनल्टी का प्रावधान किया है।

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