दो साल पहले हत्या का मामला…आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन दो वर्ष पूर्व महिदपुर में जमीन विवाद को लेकर एक बाल अपचारी सहित 7 लोगों ने मिलकर युवक पर प्राणघातक हमला किया था जिसकी उपचार के दौरान इंदौर के अस्पताल में मृत्यु हो गई। मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट द्वारा शुक्रवार को धारा 304-भाग 1/34 में आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

यह था मामला
महिदपुर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के पास 23 अगस्त 2020 को जमीन विवाद के चलते बबलू उर्फ मुख्तियार को जान से मारने की नीयत से सलमान पिता मकसूद अहमद, मकसूद पिता नूर मोहम्मद, पप्पू उर्फ इरफान पिता मकसूद, करन दावरे पिता चांदू, बबलू उर्फ इमरान पिता मकसूद, संजू दावरे और रिजवान ने घेरकर प्राणघातक हमला किया था। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और रिजवान की गिरफ्तारी व साक्ष्य एकत्रित करने के लिये धारा 173 के अंतर्गत विवेचना जारी रखी थी। इस दौरान फरियादी बबलू की उपचार के दौरान 25 अगस्त को इंदौर के निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई।
पुलिस ने चालान पेश करने के बाद फरार आरोपी रिजवान को 5 मार्च 21 को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई एडीजे न्यायालय महिदपुर जिला उज्जैन में विचारण के लिये थी। कोर्ट ने 22 दिसंबर को आरोपी मसूद अहमद, पप्पू उर्फ इरफान, बबलू उर्फ इमरान, संजू उर्फ संजय दावरे, करण दावरे, रिजवान को धारा 304 भाग-1 / 34 में आजीवन कारावास और पांच पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया जबकि अपचारी सलमान के विरूद्ध बाल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।









