हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
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2 वर्ष पूर्व जयसिंहपुरा कलाली में हुुआ था घटना क्रम
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:महाकाल थाना क्षेत्र की जयसिंहपुरा कलाली में ढाई साल पहले हत्या हुई थी। इस मामले में आरोपी भूरा उर्फ महेश मंगलवार को कोर्ट के समक्ष हत्या के लिए दोषी साबित हो गया। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश संजय श्रीवास्तव ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आम्र्स एक्ट के तहत 3 साल की अतिरिक्त सजा अलग और 1500 रुपए जुर्माना भी लगाया है।
उपसंचालक अभियोजन डॉ साकेत व्यास ने बताया कि 15 नवंबर 2020 की यह घटना है। जयसिंहपुरा कलाली के अहाते में रोहित माली शराब पी रहा था। इस दौरान आरोपी भूरा उर्फ महेश भी कलाली आया। उसने पहले रोहित से साधारण बातीचीत कीे। कलाली में बैठे अन्य लोगों से भी मिला।
अचानक वह रोहित के पीछे आकर खड़ा हो गया और पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से गले पर वार करने लगा। चाकूबाजी होने से अहाते में भगदड़ मच गई। गंभीर घायल रोहित ने गले में कपड़ा बांधकर खून रोकने की कोशिश की और कलाली के बाहर अपनी काकी बिंदियाबाई के आंगन में जाकर लेट गया। आरोपी भूरा कलाली में पीछे वाले रास्ते से भाग गया।
घटना स्थल पर मौजूद सुनील, राजेश आदि गंभीर घायल रोहित को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव बरामद कर घटना की जानकारी ली। आरोपी भूरा के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया तमाम सबूत और गवाह पुलिस ने पेश किए।
लगभग तीन साल चले इस प्रकरण में अंतिम जिरह के बाद आरोपी भूरा उर्फ महेश पिता गिरधारी माली उम्र 23 साल निवासी जयसिंहपुरा दोषी साबित हुआ। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।