हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

advertisement

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:चार साल पहले भाटपचलाना में हुई हत्या के मामले में बुधवार को सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत वर्मा ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने लाठियों से युवक को पीट था। वारदात के अगले दिन जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सिर में लाठियों की मार से मौत होना भी पाया गया था।

उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया घटना 17 मई 2019 की है। थाना महाकाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर को जिला अस्पताल से सूचना मिली थी कि भाटपचलाना में एक युवक से मारपीट हुई थी उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की और गवाहों के बयान दर्ज किए।

advertisement

मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ धारा 302 में प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। कोर्ट में चार साल इस मामले में सुनवाई हुई। बुधवार को कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ दोषसिद्ध हो गए। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने हत्या के दोषी मोहन लाल पिता कालू, गोरधन पिता कालू और गोविंद पिता गोरधन को आजीवन कारावास की सजा एवं 6 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

advertisement

Related Articles