नाबालिग से दुष्कर्म 20 साल की सजा

उज्जैन। बडऩगर के विशेष न्यायालय ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को २० साल की सजा सुनाई है। बडऩगर के रणवा गांव के रहने वाले सांवरिया पर 11,000 का दंड भी लगाया गया है।
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दरअसल, 23 सितंबर .2025 को इंगोरिया थाने में नाबालिग के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस को नाबालिग सूरत में मिली थी। उसने बयान में बताया था कि उसके साथ सांवरिया ने दुष्कर्म किया और विवाह का दबाव बनाया।
विशेष पॉक्सो न्यायालय, बडऩगर ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 5(रु)/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 20 वर्ष अन्य धाराओं में पृथक कारावास तथा 11,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
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