दुष्कर्म करने वाले बदमाश को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

रेक पर रखी पेटी उतारने के बहाने ले गया था घर में

अक्षरविश्व न्यूज|उज्जैन। घर के बाहर खेल रही बालिका को पड़ोसी युवक रेक पर रखी पेटी उतारने के बहाने अपने घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म, पास्को, एससी, एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
यह था मामला
वर्ष 2023 में झार्डा थाना क्षेत्र के यशवंतखेड़ा में रहने वाली 10 वर्षीय बालिका ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह घर के बाहर मंदिर के पास खेल रही थी तभी यशवंतखेड़ा में रहने वाला जीवन बंजारा पिता रमेश ने उसे बुलाया और घर में रेक के ऊपर रखी पेटी उतारने के बहाने घर में ले गया।
यहां जीवन ने बालिका का मुंह दबाकर दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया था। बालिका ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी और थाने पहुंचकर जीवन के खिलाफ धारा 376, 376 ए.बी., पाक्सो एक्ट, एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया।
पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर जीवन बंजारा को 1 नवंबर 23 को गिरफ्तार किया। 5 दिसंबर 2023 को न्यायालय में चालान पेश किया गया। अपर सत्र न्यायालय महिदपुर सुशील कुमार जोशी द्वारा मामले में आरोपी जीवन को दोषी पाते हुए पाक्सो एक्ट में 5 साल सश्रम एवं 10 हजार रुपए जुर्माना, दुष्कर्म के मामले में 2-2 साल सश्रम एवं 5000-5000 रुपऐ जुर्माने से दंडित किया गया।








