विद्युत कंपनी की बड़े बकायादरों पर सख्ती

पहले ग्रामीण फिर शहरी क्षेत्र में वसूली का अभियान, चल-अचल संपत्ति कुर्क होगी
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:विद्युत कंपनी की बिल की राशि वसूलने के लिए बड़े बकायादारों पर सख्ती करने जा रही है। वसूली के लिए पहले ग्रामीण और फिर शहरी क्षेत्र में अभियान चलाकर चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। विद्युत कंपनी ने ५० उपभोक्ताओं के खिलाफ चल-अचल संपत्ति कुर्की वारंट अधिसूचना जारी की दी है।
विद्युत कंपनी ने ऐसे उपभोक्ताओं पर अब कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्होंने दो या तीन साल से बिजली बिल की राशि जमा नहीं की। इसमें बकायादारों की चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके बाद संपत्ति को नीलाम कर बिजली बिल की राशि की रिकवरी की जाएगी। बिजली कंपनी ने ऐसे उपभोक्ताओं पर अब कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्होंने दो या तीन साल से बिजली बिल की राशि जमा नहीं की। बकायादारों की चल-अचल संपत्ति को चिह्नित किया गया है। इसमें मकान व दुकान तथा फैक्टरी से लेकर वाहन व घरेलू सामग्री आदि हैं, जिन्हें अब कुर्क किया जाएगा। 50 लोगों पर 50 लाख बकाया हैं। बिजली बिल की राशि जमा नहीं करने पर बकायादार उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे, जिसके बाद भी बकाया राशि जमा नहीं की गई।
13 से अधिक क्षेत्रों में 50 बकायादार
विद्युत कंपनी के अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में मंगरोला, चिंतामण जवासिया, नईखेड़ी, रातडिय़ा, सेमलिया, लालपुर व दाउदखेड़ी, गोंदिया, पंवासा, शिवांश पैराडाइज सुरासा, महाराणा प्रताप नगर, उत्तम नगर, हरसोदन आदि के उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। इसके बाद शहरी क्षेत्र के बकायादारों पर कार्रवाई के लिए कुर्की वारंट अधिसूचना जारी होगी।
भूगतान के लिए 18 मार्च अंतिम तारीख
बकायादार उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें अंतिम समय देते हुए 18 मार्च के पहले तक बकाया राशि जमा नहीं करने पर मप्र विद्युत भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 147 ग के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। जिले के करीब 50 उपभोक्ताओं पर बिजली बिल की राशि बकाया है, जो लोग समय पर बिजली बिल की राशि जमा नहीं कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसमें 18 मार्च तक लोगों को राशि जमा करने का समय दिया गया है। उसके बाद संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।









