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डॉक्टर को पत्नी द्वारा खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर देने के 20 दिन बाद दर्ज हुआ केस

मकान हड़पने का लगाया था आरोप

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उज्जैन। 30 मई को सागर कालोनी ईदगाह के पास रहने वाले डॉक्टर ने अपनी पत्नी द्वारा खाने में जहर मिलाकर खिलाने का आरोप लगाया था। उसे दोस्त ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया जहां नायब तहसीलदार के सामने उसने बयान दर्ज कराये वहीं 20 दिन बाद पुलिस ने मामले में डॉक्टर की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया कि रईस खान पिता गफूर खान 45 वर्ष निवासी सागर कालोनी ईदगाह के पास की पत्नी नरगिस द्वारा 30 मई को खाने में जहर मिलाकर खिलाने के मामले में नरगिस के खिलाफ धारा 324, 336 के तहत केस दर्ज किया गया है। रईस का कहना था कि वह बीएमएस डॉक्टर है और तराना में क्लिनिक चलाता है।

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उसका सागर कालोनी में भी मकान है जहां बीवी और बच्चे रहते हैं। बीवी और ससुरालजनों द्वारा प्रताडि़त करने के कारण वह लंबे समय से तराना में ही रह रहा था और 30 मई को बच्चों से मिलने आया तो नरगिस ने खाने में जहर मिलाकर खिला दिया था।

देर रात वापस तराना लौटने के दौरान कानीपुरा रोड़ पर अचानक तबियत बिगड़ी तो रईस ने अपने दोस्त को फोन कर बुलाया और दोस्त ने ही उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। उपचार के दौरान ही रईस के नायब तहसीलदार ने बयान दर्ज किये जिसके बाद चिमनगंज पुलिस ने नरगिस के खिलाफ केस दर्ज किया।

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