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नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को उम्रकैद

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। भाटपचलाना थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़ावदा में रहने वाले युवक ने दो वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में अपर सत्र न्यायालय बडऩगर द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।

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पुलिस ने बताया कि भाटपचलाना थाने में 2 जुलाई 2022 को नाबालिग के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में पुलिस ने किशोरी का शव बरामद किया जिसकी पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर राहुल पिता परमानंद भील 23 वर्ष निवासी खेड़ावदा को 5 जुलाई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। मामले में एडीजे बडऩगर ने राहुल भील को धारा 376, 302 और पास्को एक्ट में दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास एवं
14 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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