युवक को जलाने पर चार साल की कैद

उज्जैन। एक युवक को आग लगाकर जलाने के मामले में अदालत ने 4 साल की कैद और 1 हजार रुपए की अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के मुताबिक छोटू पुत्र रामसिंह सैनी नानाखेड़ा बस स्टैंड पर बस धोने का काम करता था। 3 मई 2024 की रात करीब ११ बजे उसने भानेज उर्फ सूरज की बाल्टी से पानी ले लिया था।
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इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। छोटू ने पिटाई से बचने के लिए अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। सूरज ने माचिस जलाकर उसके ऊपर फेंक दी। इस घटना में उसके शरीर का सामने का हिस्सा जल गया था। बस स्टैंड पर मौजूद जीतेंद्र और अजय रघुवंशी ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। इस मामले में सूरज के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मामला न्यायालय में गया। आरोपी को 4 साल की कैद सुनाई गई।
हफ्ता नहीं देने पर ऑटो चालक को पीटा
उज्जैन। पंवासा इलाके में हफ्तावसूली रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस की सख्ती के बावजूद इस इलाके के बदमाश लोगों से मारपीट कर हफ्तावसूली कर रहे हैं। ताजा मामला एक ऑटो चालक का प्रकाश में आया है। बदमाश ने उसके साथ मारपीट और भाग गया।
जानकारी के अनुसार विधायक नगर में रहने वाले ऑटो चालक दीपक पिता प्रकाश ललावत के साथ उसी इलाके में रहने वाले बदमाश विजय पिता बलराम ने मारपीट की। रिक्शा चालक से हफ्तावसूली के नाम पर १ हजार रुपए मांगे गए। ऑटो चालक की पत्नी गंूजा ललावत की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।