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सार्वजनिक स्थान पर रील-वीडियो बनाई तो चलेगा कानून का डंडा

उज्जैन। जिले कलेक्टर रौशनकुमार सिंह ने अगले २ महीने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) लागू की है। खासतौर पर ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालय और सरकारी कार्यालयों में बिना अनुमति शूटिंग, वीडियो, रील या फोटोग्राफी करना प्रतिबंधित रहेगा।

 

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कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार, आग्नेय अस्त्र, हॉकी, डंडा या रॉड लेकर नहीं चलेगा। बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, धरना, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। धरना-जुलूस में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल, एसिड) या पटाखों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

कानून व्यवस्था बिगाडऩे वाले भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजे, बैंड और लाउडस्पीकर का उपयोग बिना अनुमति नहीं होगा। सभी को ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जिले के सभी होटल, लॉज, धर्मशाला और सराय संचालकों को यहां ठहरने वाले बाहरी व्यक्तियों की सूची प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी को देनी होगी। साथ ही, सभी भवन स्वामियों के लिए अपने किरायेदारों की जानकारी थाने में लिखित रूप में देना अनिवार्य कर दिया गया है।

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