रहवासी एरिया में आटा चक्की का नहीं हो सकेगा कमर्शियल उपयोग, कोर्ट की रोक

मामला लालबाई-फूलबाई मार्ग स्थित चक्की का
अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश ने रहवासी एरिया में आटा चक्की का कमर्शियल उपयोग नहीं करने के आदेश दिए हैं। चक्की में सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए ही पिसाई हो सकेगी।
दरअसल, लालबाई-फूलबाई मार्ग पर स्थित बुरहानी आटा चक्की के मामले में यह फैसला दिया गया है। आटा चक्की के संचालक अकबर अली हैं। वह सुबह से देर रात तक पिसाई का काम करते हैं। रहवासी एरिया में चक्की चलने से आसपास के लोग परेशान थे। पड़ोसी सौभाग्यमल कुमावत और माणकलाल जाधव ने इसे लेकर एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था। यहां से मुकदमा हारने के बाद वह सेशन कोर्ट गए थे। पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा ने हाल ही इस पर फैसला सुनाया। इसमें चक्की संचालन को सशर्त किया गया है।
1. चक्की सुबह 8 से शाम 7 बजे तक ही चलेगी।
2. चक्की का संचालन 7 हार्स पावर तक की मोटर से ही होगा। इससे अधिक हार्स पावर की मोटर का उपयोग नहीं हो सकेगा।
3. चक्की संचालक सिर्फ घरेलू प्रयोजन के लिए ही आटा तैयार कर सकेंगे। वे कमॢशयल उपयोग नहीं कर सकेंगे।
संचालक अकबर अली के बेटे बुरहानउद्दीन चक्कीवाला ने बताया कि कोर्ट ने सशर्त संचालन का फैसला दिया है। इसका पालन किया जाएगा। कमर्शियल उपयोग पहले भी नहीं होता था, अब भी नहीं होगा।









