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पथराव केस में 3 को राहत नहीं, एडीजे ने जमानत की खारिज

उज्जैन। शाही मस्जिद मामले के आरोपी तीन पत्थरबाजों की जमानत नवम सत्र न्यायाधीश विकास सिंह चौहान ने निरस्त कर दी। खाराकुआं थाने में दर्ज इस केस में कुल 10 आरोपी हैं। इनमें से 9 गिरफ्तार होकर जेल में हैं तो एक अरशद फरार है।

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इनके खिलाफ कांस्टेबल चेतन ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि शाही मस्जिद की दुकान हटाने के विरोध में इन्होंने उपद्रव किया। रोकने पर पुलिस और आम आदमी पर पथराव किया। पथराव से चेतन को चोट भी आई थी। खाराकुआं पुलिस ने 10 में से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

मंगलवार को इनमें से तीन इशान, साहिल और तैयब की तरफ से नवम अपर सत्र न्यायाधीश विकास सिंह चौहान की कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। इनके वकील आशीष तिवारी ने जमानत देने का अनुरोध किया तो लोक अभियोजक रवींद्रसिंह कुशवाह ने विरोध किया। कुशवाह ने बताया कि आरोपियों की वजह से शहर का अमन-चैन बिगड़ा और पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। ऐसे में जमानत देना ठीक नहीं होगा। उनके तर्को से सहमत होते जमानत नामंजूर कर दी गई।

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