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कोचिंग में दोस्ती और फिर दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की कैद

उज्जैन। महिदपुर में दादा-दादी के पास रहने वाली एक नाबालिग छात्रा से उसका कोचिंग का दोस्त दुष्कर्म कर रहा था। दोस्त ने जब फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी तो छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। करीब 16 महीने बाद पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।

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दरअसल महिदपुर थाने में 23 जून 2025 को नाबालिग ने दुष्कर्म और धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नाबालिग के माता-पिता इंदौर में रहते हैं और वह महिदपुर में दादा-दादी के पास रहकर पढ़ाई कर रही है। कोचिंग में उसकी दोस्ती साथ पढऩे वाले भावेश योगी से हुई थी।

एक दिन जब वह घर पर अकेली थी  भावेश पहुंचा और उससे दुष्कर्म किया। फिर यह सिलसिला चलता रहा। भावेश ने उसे फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी तो नाबालिग थाने पहुंची। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिय़ा ने आरोपी को 20साल की सजा सुनाई है। उस पर 13 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।

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