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दुष्कर्म के आरोपी चचेरे भाई को बीस साल की कैद, जुर्माना भी

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग के साथ उसके ही चचेरे भाई ने डरा-धमका कर तीन माह तक दुष्कर्म किया। जब पेट दर्द हुआ तब उसने मां के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। विशेष न्यायालय ने पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी को बीस साल की सजा सजा और सात हजार का जुर्माना किया है।

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अभियोजन के मुताबिक 14 जून 2024 को नाबालिग मां के साथ थाने पहुंची और बताया कि उसका चचेरा भाई विगत तीन माह से उसके साथ बुरा काम कर रहा था। तीन माह पहले जब वह कोचिंग जाने के लिए तैयार हुई और बैग निकाला तब चचेरा भाई आदित्य घर पर आ गया। उस समय घर पर कोई नहीं था।

भाई ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। चिल्लाने का प्रयास किया जब मुंह दबा कर धमकी दी। इसके बाद वह मौका देख कर घर आ जाता और अकेली पाकर बुरा काम करता था। पेट दर्द होने पर उसने मां को पूरी बात बताई। पुलिस ने नाबालिग के बयान पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया और आदित्य को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। विशेष न्यायालय ने दोनों के बयान सुनने के बाद आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया। इस में आरोपी का डीनए टेस्ट भी कराया था। जो निगेटिव आया। आरोपी के खिलाफ पीडि़ता के बयान के आधार पर फैसला दिया गया। इसके अलावा बालिका पीडि़त प्रतिकर योजना में आरोपी से चार लाख रुपए दिलाने का आवेदन भी दिया गया है।

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