Popup Image
Advertisement

भाजपा नेता डबल मर्डर केस में तीन को दोहरी उम्रकैद

उज्जैन। दो साल पहले नरवर थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलौदा द्वारकाधीश के भाजपा नेता और उनकी पत्नी के सनसनीखेज हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। घटना में शामिल 3 हत्यारों को पुलिस ने दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों ने लूटपाट के इरादे से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था।

Advertisement

पुलिस ने बताया 27 जनवरी 2024 को फरियादी सुरेश पिता रामचंद्र कुमावत निवासी पिपलौदा द्वारकाधीश ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी बहन मुन्नीबाई (65) और जीजा रामनिवास कुमावत (70) अपने घर में मृत मिले। दोनों के शरीर पर चोट के निशान थे और सामान बिखरा हुआ था। प्रथमदृष्टया लूट के दौरान हत्या का मामला सामने आया। तथ्यों के आधार पर नरवर पुलिस ने केस दर्ज किया। मृतकों का पीएम करवाया और मौके से चाकू, छुरी एवं लोहे की पट्टी जब्त की गई।

साले ने देखा लाशें पड़ी थीं
रामनिवास कुमावत गांव के मकान में पत्नी के साथ रहते थे। २६-२७ जनवरी की दरमियानी रात 3 से 5 बजे के बीच हुई थी। रामनिवास भाजपा के पूर्व मंडलाध्यक्ष रह चुके थे और पेशे से गल्ला व्यापारी थे। उनके नाम 300 बीघा जमीन थी। वह रोज मॉर्निंग वॉक पर जाते थे लेकिन जब घटना वाले दिन घर से बाहर नहीं लाए तो गांव में ही रहने वाले उनके साले सुरेश कुमावत ने घर जाकर देखा तो अंदर पति-पत्नी की लाश पड़ी थी।

Advertisement

ऐसे पकड़ाए आरोपी
विशेष टीम ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। मृतक के खेत पर काम करने वाले आरिफ शाह और विशाल माली का व्यवहार संदिग्ध पाया गया। फुटेज में घटना की रात अल्फेज को फार्म हाउस पर आते-जाते देखा। संदेह पर तीनों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने लूट की नीयत से हत्या करना स्वीकार कर लिया। बुधवार को अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल जिला उज्जैन ने आरिफ शाह, अल्फेज शाह, विशाल माली निवासी ग्राम पिपलौदा द्वारकाधीश को दोहरा आजीवन कारावास, 7 वर्ष सश्रम कारावास, 2 वर्ष और 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,45,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। जबकि एक नाबालिग आरोपी की सुनवाई बाल न्यायालय में विचाराधीन है।

Advertisement

Related Articles

📢 पूरी खबर पढ़ने के लिए

बेहतर अनुभव के लिए ऐप का उपयोग करें

ऐप में पढ़ें
ऐप खोलें
ब्राउज़र में जारी रखें