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पुराने वोटरों को भी भरना होगा फॉर्म-6

नईदिल्ली, एजेंसी। चुनाव आयोग ने कहा आप 10 साल से वोटर रहे हों, फिर भी फॉर्म-6 भरना होगा। इसको झूठा शपथ पत्र नहीं माना जाएगा, न ही केस होगा। यह फैसला उनके लिए मददगार होगा, जिनका नाम काट दिया गया।

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दरअसल, फॉर्म 6 में लिखना पड़ता है कि मेरा नाम पहली बार वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। कानूनी पेंच की वजह से फॉर्म-6 पर सेक्शन 31 के तहत लिखा होता है – गलत जानकारी दी तो 1 साल तक की सजा। लोग सोच रहे थे – हम तो पुराने वोटर हैं, पहली बार वाला कॉलम टिक करेंगे तो केस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है।

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