गैर मर्दों से अश्लील चैट पति के साथ कू्ररता: कोर्ट

इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एक महिला की अपील खारिज कर दी है। यह अपील उनके तलाक के खिलाफ थी। कोर्ट ने कहा कि दूसरे पुरुषों के साथ महिला की अश्लील बातचीत उनके पति के लिए मानसिक प्रताडऩा है। इस आधार पर तलाक देना सही है। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह ने यह फैसला सुनाया। यह मामला दिसंबर 2018 में हुई शादी से जुड़ा है। एक बैंक मैनेजर ने पत्नी पर मां के साथ बुरा बर्ताव करने और पुरुष मित्र के साथ अश्लील चैट का आरोप लगाया था।

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पुलिस को अश्लील चैट के सबूत दिए
पति ने सबूत के तौर पर वाट्सएप चैट, पुलिस शिकायत और पत्नी के पिता का लिखा हुआ बयान पेश किया। पिता ने माना था कि बेटी के व्यवहार से परिवार की बदनामी हुई है। फैमिली कोर्ट ने सबूतों को देखते हुए पति के पक्ष में फैसला सुनाया और को मानसिक प्रताडऩा के आधार पर तलाक दे दिया।

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