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वीडी मार्केट के दुकानदारों को अब 1 माह की राहत, स्टे मिला

हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया व्यापारियों ने

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बंद का निर्णय वापस लिया, मार्केट में कारोबार जारी

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। वीडी क्लॉथ मार्केट के व्यापारियों के लिए राहतभरी खबर है। इंदौर हाईकोर्ट से व्यापारियों को एक माह का स्थगन (स्टे) मिल गया है। इस निर्णय से व्यापारियों में हर्ष का माहौल है। अब व्यापारी कोर्ट में केस दायर कर अपना पक्ष रखेंगे और खसरा नंबर को आधार बनाएंगे।

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मार्केट के अध्यक्ष रामविलास गुप्ता ने बताया कि एनजीटी ने जो फैसला दिया है वह खसरा नंबर के आधार पर गलत है। नगर निगम ने 51दुकानों को तोडऩे का नोटिस दिया था। अपना पक्ष रखने के बावजूद नगर निगम में सुनवाई नहीं हुई। लोकतांत्रिक तरीके से बंद का आह्वान किया, धरना दिया। सीएम डॉ. मोहन यादव ने सलाह दी थी कि यह मामला कानूनी है, लिहाजा कानून का सहारा लिया जाए। एक दुकानदार को पूर्व में स्टे मिल गया था। 50 दुकानदारों पर नोटिस की तलवार लटक रही थी। कलेक्टर का सख्त आदेश था कि 18 जनवरी को दुकानें तोड़ दी जाएंगी इसलिए व्यापारियों ने एकजुट होकर हाईकोर्ट की शरण ली।

दो अदालतों में पांच पिटीशन
व्यापारियों की ओर से इंदौर की हाईकोर्ट एडवोकेट मिनी रवींद्रन ने जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की अदालत में तीन और जस्टिस प्रणय वर्मा की अदालत में दो पिटीशन दायर की। दोनों में सुनवाई हुई। रवींद्रन ने बताया कि हमने जस्टिस के सामने व्यापारियों का पक्ष रखते हुए बताया कि दुकानें खसरा नंबर 1312 की जमीन पर बनी हुई हैं। खसरा नंबर १२८१ का हवाला देते हुए दुकानें तोडऩे का नोटिस दिया गया है, यह ठीक नहीं है। दोनों अदालतों ने सुनवाई के बाद व्यापारियों को एक माह का स्टे दे दिया है। अगली सुनवाई एक माह के बाद होगी।

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