अपनी सिम दूसरे को दी तो 50 लाख जुर्माना, 3 साल की जेल

नईदिल्ली, एजेंसी। अपने डॉक्यूमेंट्स पर ली गई सिम किसी ओर को देना भारी पड़ सकता है। दूरसंचार विभाग ने 21 सितंबर को नई एडवायजरी जारी करके कहा है कि फर्जी आईडी से सिम खरीदने या बेचने पर या मोबाइल के आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ करने पर 3 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
सरकार ने सलाह दी है कि सभी नागरिक संचार साथी पोर्टल या एप पर जाकर तुरंत चैक करें कि उनकी आईडी पर बिना जानकारी के कोई अनजान मोबाइल नंबर तो एक्टिव नहीं है। दूरसंचार विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर आप अपने नाम से सिम खरीदकर किसी और को बेचते हैं, किराए पर देते हैं या साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने देते हैं, तो पुलिस केस और कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ भी होगी।
छत्तीसगढ़ के फर्जीवाड़े के बाद जारी की एडवाइजरी
दूरसंचार विभाग ने यह कदम छत्तीसगढ़ में हुए एक बड़े साइबर फ्रॉड के बाद उठाया है। वहां एक सिम बेचने वाले एजेंट ने लोगों के डॉक्युमेंट्स का गलत इस्तेमाल करके उनकी जानकारी के बिना 25 फर्जी सिम चालू कर रखे थे। मामला खुलते ही उस एजेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया।









