अक्षरविश्व न्यूज इंदौर। रेसिडेंशियल प्लॉट के कॉमर्शियल उपयोग की अनुमति देने के मामले में लोकायुक्त ने इंदौर नगर निगम के पूर्व अपर कमिश्नर सिद्धार्थ जैन, निगम अधिकारियों और बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 10 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। दरअसल, मामला आईडीए के रेसिडेंशियल प्लॉट पर कॉमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण से जुड़ा है।
पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने लोकायुक्त में इसकी शिकायत की थी। बताया गया था कि आईडीए की स्कीम 59 के सेक्टर ए-2 के प्लॉट नं. 4 पर भवन मालिक राजकुमार मेघानी और निगम अधिकारियों की मिलीभगत से आवासीय-सह कॉमर्शियल निर्माण की अनुमति दी गई है। यह नियमों का उल्लंघन है। निर्माण के दौरान अन्य लोगों ने भी इसकी शिकायतें की थी। लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। आरटीआई में भी निगम ने इसकी जानकारी दी।
शिकायत के बाद लोकायुक्त ने आईएएस सिद्धार्थ जैन, बिल्डिंग ऑफिसर सुनील जादौन, बिल्डिंग इंस्पेक्टर (जोन-3), विशाल राठौर, आर्किटेक्ट राहुल शाक्य, बिल्डिंग मालिक राजकुमार मेघानी, ज्योति मेघानी, मीरा मेघानी, ज्योति मेघानी, लोकचंद मेघानी सहित अन्य को नोटिस जारी कर तलब किया है।