शिप्रा के 200 मीटर क्षेत्र में रिसोर्ट-कमर्शियल निर्माण नहीं

हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का फैसला

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उज्जैन। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी ने शिप्रा के 200 मीटर के दायरे में रिसोर्ट और कमर्शियल निर्माण पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने यह आदेश एक याचिका पर दिया। जिसमें शिप्रा के 200 मीटर के दायरे में बड़ी संख्या में रिसोर्ट, होटल और कमर्शियल निर्माण होने का दावा किया गया था। हालांकि शिप्रा के कटाव को रोकने और सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं के सुविधाजनक स्नान के लिए घाट बनाने का काम पहले की तरह जारी रहेगा। सुनवाई के दौरान नगरनिगम और जिला प्रशासन की तरफ से भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। इसमें बताया गया कि शिप्रा के किनारे हो रहे गैरकानूनी निर्माणों को हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही है।
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