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उज्जैन:Left – Right की सूची नगर निगम ने जारी की  

नगर निगम ने मार्ग के अनुसार दिनांक वार रूपरेखा बनाई

 

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Left – Right की सूची नगर निगम ने जारी की  

उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानो को दिनांक 01.06.2021 से दिनांक 15.06.2021 तक (रविवार को छोड़कर) 50 प्रतिशत खुले रखे जाने का आदेश प्रसारित करते हुए 1 दिन एक तरफ की दुकान व दुसरे दिन दुसरी तरफ की दुकान खोले जाने के संबंध में व्यवस्था हेतु नगर पालिक निगम, उज्जैन को अधिकृत किया गया है।

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1 जून से उज्जैन शहर को अनलॉक किए जाने का निर्णय लिया गया है इस संबंध में उज्जैन नगर पालिक निगम ने मार्ग के अनुसार सारणी बनाई है जिसमें यह तय किया गया है कि किस दिशा की दुकान किस दिनांक को खोली जा सकेगी. दुकानों के खुलने का समय सुबह 6:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक तय किया गया है .

नोट :-

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डेयरी/दूध की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से: रात्रि 08:00 बजे तक खुली रखी जा सकेगी परंतु उक्त दुकानों में सांय 06:00 बजे से रात्रि  8 बजे तक है केवल दुग्ध विक्रय किया जा सकेगा।

ऐसे विक्रेता जो केवल खाद बीज / कृषि यंत्र/ पशु आहार का विक्रय करते हैं वह एवं पेट्रोल पम्प,/गैस सेंटर,/मेडिकल स्टोर प्रति दिवस खोले जा सकेंगे।

ऐसा व्यवसायिक प्रतिष्ठान जिनकी दुकानों का द्वार दोनों दिशाओं मे खुलता है उस दुकान के मुख्य द्वार को ही आधार माना जाकर निर्धारित दिनांक को ही दुकान खोल सकेंगे।
उपरोक्त उल्लेखित मार्ग के प्रारंभिक अंकित स्थल के मान से ही दायें (राईट) और बायें (लेफ्ट) की दिशा की दुकानें चिन्हित होगी।

ऐसे मार्ग जहां केवल एक दिशा मे ही व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापित है ऐसे प्रतिष्ठानों को भी उक्त दिशा अनुसार निर्धारित दिनांक को ही व्यवसाय करने की पात्रता रहेगी।

नगर निगम ने की घोषित सूची

 

 

 

 

Left – Right list

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