स्कूलों को बच्चों के हिसाब से जमा करानी होगी सुरक्षा निधि

शिक्षा विभाग ने 2009 में बंद योजना फिर लागू की
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उज्जैन। स्कूलों को अब बच्चों के एवज में शिक्षा विभाग को सुरक्षा निधि जमा करानी होगी। यह मान्यता या मान्यता नवीनीकरण के साथ जमा करानी होगी। इसे विभाग बच्चों के हिसाब से लेगा। मान्यता की राशि के अलावा यह राशि अलग से रहेगी।
इसके पहले भी विभाग द्वारा स्कूलों से सुरक्षा निधि जमा कराई जाती थी, लेकिन वर्ष 2009 में आरटीई एक्ट लागू होने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों की तर्ज पर विभाग अब इसे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शुरू करने जा रहा है। इसके आदेश जारी हो गए हैं। यह राशि अलग-अलग स्लैब में ली जाएगी। 250 बच्चों तक की संख्या वाले स्कूलों के लिए अलग स्लैब और इससे ज्यादा बच्चों के लिए अलग स्लैब विभाग ने बनाया है। प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों के लिए यह राशि अलग-अलग रहेगी।
तीस दिन में मिलेगी मान्यता
नए नियमानुसार अब मान्यता के लिए डीपीसी के यहां आवेदन करना होगा। 30 दिन में मान्यता देनी होगी। नहीं तो कलेक्टर के यहां अपील की जा सकेगी। 30 दिन में कलेक्टर निराकरण नहीं करते हैं तो द्वितीय अपील आयुक्त या संचालक राज्य शिक्षा केंद्र के समक्ष की जा सकेगी।
किसे कितनी सुरक्षा निधि जमा कराना होगी
- प्राथमिक स्कूल – 20 हजार रुपए
- माध्यमिक स्कूल- 25 हजार रुपए
- प्राथमिक + माध्यमिक स्कूल- 30 हजार रुपए
(नोट- 250 बच्चे तक यह सुरक्षा निधि है। 251 बच्चे होने पर सुरक्षा निधि 5 हजार रुपए तक बढ़ जाएगी।)









