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बड़ा उदासीन अखाड़े की संपत्तियों के लेन-देन पर रोक का दावा

महंत रघु मुनि ने कहा सोसायटी रजिस्ट्रार ने की है यह कार्रवाई

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उज्जैन के इंदौर गेट क्षेत्र में स्थित है संपत्ति, नियम विरुद्ध पट्टे पर देने का आरोप

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा में संपत्तियों पर अधिकार का मसला सोसायटी रजिस्ट्रार के दफ्तर तक पहुंच गया है। महंत रघु मुनि का दावा है कि सोसायटी रजिस्ट्रार ने उज्जैन के इंदौर गेट क्षेत्र स्थित संपत्ति को लीज और पट्टे पर देने पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई रघुमुनि और अन्य महंतों की शिकायत पर की गई है। मुनि का आरोप है कि भूरी का अड्डा स्थित संपत्ति अनधिकृत रूप से लीज पर दी गई है और इसके मार्फत कमाई की जा रही है। मुनि के मुताबिक अखाड़े के महंत दुर्गादास ने कांचीपुरम में कार्यकारिणी की अवैध बैठक बुलाई और उत्तर पंगत के मुखिया महंत का चुनाव कर और पांच महंतों को निष्कासित कर दिया, जबकि अखाड़े की नियमावली में किसी भी महंत को आजीवन बहिष्कृत करने का प्रावधान ही नहीं है।

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अखाड़े के खातों के लेन-देन पर प्रतिबंध
दुर्गादास अखाड़े के धन का दुरुपयोग नहीं करें, इसलिए रजिस्ट्रार सोसाइटीज के यहां शिकायत की थी। इस संबंध में 9 सितंबर 2024 को रजिस्ट्रार ने अखाड़े के सभी आश्रमों के खातों की जांच के आदेश दिए थे। जांच में सहयोग नहीं करने पर रजिस्ट्रार ने 23 अप्रैल 2026 को अखाड़े के सभी लेन-देन प्रतिबंधित कर दिए है। वर्तमान में केवल अति आवश्यक खर्चों की ही अनुमति दी गई है।

आदेशों की अनदेखी काआरोप
रघुमुनि के मुताबिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दुर्गादास की नई कार्यकारिणी को वैध नहीं माना है। रघुमुनि के मुताबिक अखाड़े के नियमों से हटकर काम करने पर उदासीन संत-महंतों ने महंत दुर्गादास, महंत अद्वैतानंद और महंत महेश्वरदास का सामाजिक बहिष्कार किया है। इन्हें अखाड़े के किसी भी मंदिर या आश्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं है।

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शिकायत करेगा अखाड़ा परिषद
बड़ा उदासीन अखाड़े के मुखिया महंत रघुमुनि महाराज ने कहा कि अखाड़े की परंपराओं के विपरीत कार्य होने पर न्यायालय सहित अन्य स्थानों पर शिकायत की गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष डॉ. रवींद्र पुरी को भी भी शिकायत भेजी है। इस मामले से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार को भी जानकारी दी जाएगी।

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